Essay On Rajya Sabha In Hindi राज्यसभा पर निबंध- भारत में संघीय स्तर पर कानून निर्माण का कार्य संसद का हैं. संसदीय शासन व्यवस्था अपनाएं जाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में संसद एक विशिष्ट एवं केन्द्रीय स्थान रखती हैं.
संसद भारत की सर्वोच्च विधायिका हैं. संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का गठन राष्ट्रपति एवं दो सदनों राज्यसभा व लोकसभा से मिलकर हुआ हैं. राज्यों की परिषद को राज्यसभा तथा लोगों के सदन को लोकसभा कहते हैं.
राज्यसभा पर निबंध Essay On Rajya Sabha In Hindi
किसी भी संघ की सभा राज्यसभा कह्ताली है. राजसभा को हम दो भागो में बाँट सकते है. जिसमे एक निर्वाचित सदस्य तथा दुसरे मनोनीत होते है. निर्वाचित सदस्य वे सदस्य होते है, जो चुनाव द्वारा निर्वाचित होते है.
राजसभा में 245 सदस्य है. जिसमे 229 सदस्य निर्वाचित होते है. तथा चार केन्द्रशासित तथा १२ राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जाते है. मनोनीत सदस्य किसी विशेष योग्यता के आधार पर चयनित होते है.
जिसमे योग्यता साहित्य, कला, विज्ञान, संस्कृति, प्रशासन, न्याय मामलों में आदि हो सकती है. भारतीय सविंधान के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते है.
राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य ३१ उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं. राज्यसभा एक स्थायी सदन हैं जिनका कभी विघटन नहीं होता हैं इसके सदस्यों का कार्यकाल ६ वर्ष का होता हैं.
प्रत्येक दो वर्ष में इसके एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं जिनके स्थान पर नयें सदस्यों का निर्वाचन होता हैं. कार्यकाल समाप्ति से पूर्व किसी सदस्य का पद रिक्त हो जाने पर उसके स्थान पर निर्वाचित सदस्य उसकी शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहता हैं.
राज्यसभा का पदेन सभापति का पद देश के उपराष्ट्रपति को बनाया जाता है. उपराष्ट्रपति राज्यसभा या लोकसभा में से हिस्सा नहीं होता है. राज्यसभा के सदस्यों द्वारा इसे बनाया जाता है.
हाल ही में राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 245 हैं जिनमें २३३ निर्वाचित व 12 मनोनीत हैं. देश के सभी राज्यों की राज्यसभा का आवंटन सारणी भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में दी गयी हैं.
देश की सरकार को दो सदनों में बांटा गया है. जिसमे एक उच्च सदन तो दूसरा निम्न सदन. राज्यसभा उच्च सदन होती है. वही लोकसभा को निम्नसदन कहा जाता है.
राज्यसभा स्थायी सदन होता है. इस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है. इस सदन के सदस्यों का कार्यकाल ६ वर्ष का होता है. प्रत्येक दो वर्ष की अवधि के पश्चात एक तिहाई सदस्यों को पद से हटाया जाता है. तथा नए सदस्यों को चुना जाता है.
वैसे तो इन दोनों सदनों की शक्तिया समान होती है. दोनों भारतीय सविंधान में संशोधन कर सकते है. पर राष्ट्रपति का चुनाव व् उपराष्ट्रपति का चुनाव अलग अलग सदनों द्वारा होता है.
राज्यसभा सदस्य हेतु योग्यताएं
- भारत का नागरिक हो एवं ३० वर्ष से कम की आयु का न हो.
- सरकार में किसी लाभ के पद पर न हो.
राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियाँ
- राज्यसूची में वर्णित किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाने का संकल्प पारित करना, ऐसा केवल राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित कर सकती हैं.
- राज्यसभा का स्थगन तत्समय कार्यरत सभापति कर सकता हैं. अखिल भारतीय सेवाओं का स्रजन जैसे आईपीएस, आईएएस, आईएफएस आदि.
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